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IAS ने टिकट कैंसिल की,ट्रैवल कंपनी ने नहीं लौटाए पैसे:ईज माय ट्रिप को देना होगा हर्जाना

Updated on 23-02-2025 01:11 PM

भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने ग्राहक के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामला मध्यप्रदेश के सीनियर आईएएस फैज अहमद किदवई से जुड़ा है। उन्होंने टिकट रद्द होने पर रिफंड की मांग को लेकर एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ शिकायत की थी।

उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य प्रतिभा पांडे ने हाल ही में ट्रैवल कंपनी ईज माय ट्रिप को 26 हजार रुपए वापसी का आदेश दिया है। वहीं, 7 हजार रुपए मानसिक कष्ट व अन्य खर्च के हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। फैसले के बाद फैज अहमद किदवई ने कहा कि टिकट कैंसिल किया था, लेकिन ट्रैवल कंपनी ने पैसा रिफंड नहीं किया।

अचानक कैंसिल करनी पड़ी थी यात्रा सीनियर वकील भावना यादव ने बताया कि सीनियर आईएएस फैज अहमद किदवई अपनी पत्नी के साथ लंदन घूमने जा रहे थे। फ्लाइट मुंबई से थी इसलिए उन्होंने 13 नवंबर 2022 को भोपाल से मुंबई और 27 नवंबर 2022 को मुंबई से भोपाल के लिए हवाई टिकट बुक किए थे। यह टिकट उन्होंने Ease My Trip के माध्यम से IndiGo और Air India से खरीदे थे।

हालांकि, 5 नवंबर 2022 को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें Moderately Differentiated Adenocarcinoma (एक प्रकार का कैंसर) होने का पता चला। स्थिति इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत यात्रा स्थगित करने और उचित इलाज लेने की सलाह दी।

इसी कारण उन्होंने अपनी मुंबई यात्रा रद्द करने और टिकट की राशि वापस पाने के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया। Ease My Trip ने कहा कि टिकट की राशि वापस करने का फैसला एयरलाइंस का होगा और उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया।

उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया बार-बार संपर्क करने और महीनों इंतजार करने के बाद भी जब फैज अहमद किदवई को अपनी टिकट राशि वापस नहीं मिली तो उन्होंने भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में 6 अप्रैल 2023 को केस दायर किया।

बताया कि एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसी ने अनुचित व्यापारिक प्रथाओं का पालन किया। उनकी गंभीर चिकित्सीय स्थिति के बावजूद रिफंड से इनकार किया गया, जबकि मेडिकल आपातकाल में टिकट वापसी के लिए कंपनियों की अपनी नीतियां होती हैं।

मानसिक तनाव और आर्थिक हानि के लिए उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जिसके बाद भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने पूरे मामले की गहन जांच के बाद Ease My Trip को हर्जाना देने का आदेश दिया।


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